राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 25 अगस्त 2024 को सुबह 11 से 1.30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर 22 अगस्त 2024 को जारी किए जाएंगे। अजमेर और जयपुर के कुल 51 सेंटरों पर होने वाली परीक्षा में 13290 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए हैं। जयपुर में 32 सेंटरों पर 8848 और अजमेर में 19 सेंटरों पर 4442 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड किए गए हैं। परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी 18 अगस्त 2024 से एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा के शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र जरूरी अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें। किसी के बहकावें में नहीं आए आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचना दे सकते है। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।