Sunday, September 8, 2024
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दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल और एक्स को निर्देश:कहा- 24 घंटे में लोकसभा अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटाए

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 जुलाई को गूगल और एक्स (पूर्व में ट्विटर) को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में अंजलि बिरला के ऊपर उनके पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके UPSC क्लियर करने का आरोप लगाया जा रहा था। अंजलि ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो यानी अज्ञात लोगों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए। अंजलि बिरला ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सूचीबद्ध कर दिया था। इस पर आज ही सुनवाई भी हुई। जस्टिस चावला ने एक्स और गूगल को 24 घंटे के भीतर पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। 2021 में भी फेक न्यूज फैली थी
सीनियर एडवोकेट राजीव नायर अंजलि बिरला की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि इसी तरह का आरोप पहले भी साल 2021 में सामने आया था, जिसमें अंजलि को IAS ऑफिसर बताया जा रहा था। हालांकि, फैक्ट चेकिंग न्यूज पब्लिकेशन्स के फैक्ट चेकिंग के बाद यह बात सामने आ गई थी कि अंजलि के IRPS ऑफिसर हैं। इसका खुलासा होने के बाद विवाद शांत हो गया था। अंजलि बिरला ने 16 अकाउंट की डिटेल दी थी
अंजलि बिरला सोशल मीडिया एक्स के 16 अकाउंट की डिटेल दी है, जहां से वो पोस्ट हटवाना चाहती हैं। इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक पैरोडी अकाउंट भी शामिल है। अंजलि की मांग है कि उनके खिलाफ सभी झूठे पोस्ट डिलीट करवाए जाएं। 2019 बैच की IRPS ऑफिसर हैं अंजलि बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में UPSC परीक्षा दी थीं। पिछले साल यानी 2023 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट की। वह इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (IRPS) ऑफिसर हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक IAS ऑफिसर हैं।

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