Saturday, July 27, 2024
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पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली: रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में लगाई थी रोक, नए लाइसेंस के लिए अप्लाय करने को कहा था

लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रोसस बैक्ड फिनटेक फर्म PayU को पेमेंट एग्रिगेटर (PA) के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फिनटेक फर्म पेयू (PayU) को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए इन-प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। कंपनी अब अपने प्लेटफार्म से नए मर्चेंट्स को जोड़ना शुरू सकती है। इन-प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं है। यह कंपनियों
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